Bnss धारा २८८ : अभिलेख और निर्णय की भाषा :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा २८८ :
अभिलेख और निर्णय की भाषा :
१) ऐसा प्रत्येक अभिलेख और निर्णय न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा ।
२) उच्च न्यायालय संक्षेपत: विचारण करने के लिए सशक्त किए गए किसी मजिस्ट्रेट को प्राधिकृत कर सकता है कि वह पूर्वोक्त अभिलेख या निर्णय या दोनों उस अधिकारी से तैयार कराए जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त नियुक्त किया गया है और इस प्रकार तैयार किया गया अभिलेख या निर्णय ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा ।

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