भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा २८७ :
संक्षेपत: विचारित मामलों में निर्णय :
संक्षेपत: विचारित प्रत्येक ऐसे मामलें में, जिसमें अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन नहीं करता है, मजिस्ट्रेट साक्ष्य का सारांश और निष्कर्ष के कारणों का संक्षिप्त कथन देते हुए निर्णय अभिलिखित करेगा ।