भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा २७ :
नियुक्त अधिकारियों की शक्तियाँ :
सरकार की सेवा में पद धारण करने वाला ऐसा व्यक्ती, जिसमें उच्च न्यायालय राज्य सरकार द्वारा, इस संहिता के अधीन कोई शक्तियाँ किसी समग्र स्थानीय क्षेत्र के लिए निहित की गई है, जब कभी उसी प्रकार के समान या उच्चतर पद पर उसी राज्य सरकार के अधीन वैसे ही स्थानय क्षेत्र के अन्दर नियुक्त किया जाता है, तब वह, जब तक, यथास्थिति, उच्च न्यायालय राज्य सरकार अन्यथा निर्देश न दे या न दे चुकी हो, उस स्थानीय क्षेत्र में, जिसमें वह ऐसे नियुक्त किया गया है, उन्ही शक्तियों का प्रयोग करेगा ।