भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा २७२ :
परिवादी की अनुपस्थिति :
जब कार्यवाही परिवाद पर संस्थित की जाती है और मामले की सुनवाई के लिए नियत किसी दिन परिवादी अनुपस्थित है और अपराध का विधिपूर्वक शमन किया जा सकता है या वह संज्ञेय अपराध नहीं है तब मजिस्ट्रेट, शिकायतकर्ता को उपस्थित होने के लिए तीस दिन का समय देने के पश्चात, इसमें इसके पूर्व किसी बात के होते हुए भी, आरोप के विरचित किए जाने के पूर्व किसी भी समय अभियुक्त को, स्वविवेकानुसार, उन्मोचित कर सकेगा ।