Bnss धारा २६९ : प्रक्रिया, जहाँ अभियुक्त उन्मोचित नहीं किया जाता :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा २६९ :
प्रक्रिया, जहाँ अभियुक्त उन्मोचित नहीं किया जाता :
१) यदि ऐसा साक्ष्य ले लिए जाने पर या मामले के किसी पूर्वतन प्रक्रम में मजिस्ट्रेट की यह राय है कि ऐसी उपधारणा करने का आधार है कि अभियुक्त ने इस अध्याय के अधीन विचारणीय ऐसा अपराध किया है जिसका विचारण करने के लिए वह मजिस्ट्रेट सक्षम है और जो उसकी राय में उसके द्वारा पर्याप्त रुप से दंडित किया जा सकता है तो वह अभियुक्त के विरुद्ध आरोप लिखित रुप में विरचित करेगा ।
२) तब वह आरोप अभियुक्त को पढकर सुनया और समझाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि क्या वह दोषी होने का अभिवाक् करता है अथवा प्रतिरक्षा करना चाहता है ।
३) यदि अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करता है तो मजिस्ट्रेट उस अभिवाक् को लेखबद्ध करेगा और उसके आधार पर उसे, स्वविवेकानुसार, दोषसिद्ध कर सकेगा ।
४) यदि अभियुक्त अभिवचन करने से इंकार करता है या अभिवचन नहीं करता है या विचारण किए जाने का दावा करता है या यदि अभियुक्त को उपधारा (३) के अधीन दोषसिद्ध नहीं किया जाता है तो उससे अपेक्षा की जाएगी कि वह मामलें की अगली सुनवाई के प्रारंभ में, या, यदि मजिस्ट्रेट उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, ऐसा ठिक समझजता है तो, तत्काल बताए कि क्या वह अभियोजनन के उन साक्षियों में से जिनका साक्ष्य लिया जा चुका है, किसी की प्रतिपरिक्षा करना चाहता है और यदि करना चाहता है तो किसकी ।
५) यदि वह कहता है कि वह ऐसा चाहता है तो उसके द्वारा नामित साक्षियों को पुन: बुलाया जाएगा और प्रतिपरिक्षा के और पुन:परिक्षा (यदि कोई हो) के पश्चात् वे उन्मोचित कर दिए जाएंगे ।
६) फिर अभियोजन के किन्हीं शेष साक्षियों का साक्ष्य लिया जाएगा और प्रतिपरीक्षा के और पुन:परिक्षा (यदि कोई हो) के पश्चात् वे भी उन्मोचित कर दिए जाएंगे ।
७) जहां इस संहिता के अधीन अभियोजन को अवसर दिए जाने के बावजूद और सभी युक्तियुक्त उपाय किए जाने के पश्चात्, यदि उपधारा (५) और उपधारा (६) के अधीन अभियोजन साक्षियों की उपस्थिति प्रति परीक्षा के लिए सुनिश्चित नहीं की जा सकती है, तो यह माना जाएगा कि ऐसा साक्षी परीक्षा किए जाने के लिए उपलब्ध नहीं हुआ है, और मजिस्ट्रेट ऐसे कारणों से अभिलिखित किए जाएं अभियोजन साक्ष्य को बंद कर सकेगा और अभिलेख पर की सामग्रियों के आधार पर मामले में कार्यवाही कर सकेगा ।

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