भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा २६२ :
अभियुक्त को कब उन्मोचित किया जाएगा :
१) अभियुक्त, धारा २३० के अधीन दस्तावेजों की प्रतियां देने की तारीख से साठ दिवस की अवधि के भीतर उन्मोचन के लिए आवेदन कर सकेगा ।
२) यदि धारा १९३ के अधीन पुलिस रिपोर्ट और उसके साथ भेजी गई दस्तावेजों पर विचार कर लेने पर और अभियुक्त की, या तो व्यक्तिगत रुप से या श्रव्य-दृश्य इलेक्ट्रानिक साधनों द्वारा, ऐसी परिक्षा, यदि कोई हो, जैसी मजिस्ट्रेट आवश्यक समझे, कर लेने पर और अभियोजन और अभियुक्त को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् मजिस्ट्रेट अभियुक्त के विरुद्ध आरोप को निराधार समझता है तो वह उसे उन्मोचित कर देगा और ऐसा करने के अपने कारण लेखबद्ध करेगा ।