भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा २५७ :
बहस :
जब प्रतिरक्षा के साक्षियों की (यदि कोई हो) परीक्षा समाप्त हो जाती है तो अभियोजक अपने मामले का उपसंहार करगा और अभियुक्त या उसका वकील उत्तर देने का हकदार होगा :
परन्तु जहाँ अभियुक्त या उसका वकील कोई विधि प्रश्न उठाता है वहाँ अभियोजन न्यायाधीश की अनुज्ञा से, ऐसे विधि प्रश्नों पर अपना निवेदन कर सकता है ।