भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा २५३ :
अभियोजन साक्ष्य के लिए तारीख :
यदि अभियुक्त अभिवचन करने से इन्कार करता है या अभिवचन नहीं करता है या विचारण किए जाने का दावा करता है या धारा २५२ के अधीन सिद्धदोष नहीं किया जाता है तो न्यायाधीश साक्षियों की परिक्षा करने के लिए तारीख नियत करेगा और अभियोजन के आवेदन पर किसी साक्षी को हाजिर होने या कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने को विवश करने के लिए आदेशिका जारी कर सकता है ।