भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
अध्याय १९ :
सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण :
धारा २४८ :
विचारण का संचालन लोक अभियोजक द्वारा किया जाना :
सेशन न्यायालय के समक्ष प्रत्येक विचारण में, अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक द्वारा किया जाएगा ।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
अध्याय १९ :
सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण :
धारा २४८ :
विचारण का संचालन लोक अभियोजक द्वारा किया जाना :
सेशन न्यायालय के समक्ष प्रत्येक विचारण में, अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक द्वारा किया जाएगा ।