भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा २३ :
दण्डादेश, जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे :
१) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय मृत्यु या आजीवन कारावास या सात वर्ष से अधिक के लिए कारावास के दण्डादेश के सिवाय कोई ऐसा दण्डादेश दे सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत है ।
२) प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास का या पचास हजार रुपए से अनधिक जुर्माने का, या दोनों का, या सामुदायिक सेवा का, दण्डादेश दे सकता है ।
३) द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास का या दस हजार रुपये से अनधिक जुर्माने का, या दोनों का, या सामुदायिक सेवा का, दण्डादेश दे सकता है ।