भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा २२ :
दण्डादेश, जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय दे सकेंगे :
१) उच्च न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई दण्डादेश दे सकता है ।
२) सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दण्डादेश दे सकता है, किन्तु उसके द्वारा दिए गए मृत्यु दण्डादेश के उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए जाने की आवश्यकता होगी ।