भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा २०९ :
भारत के बाहर किए गए अपराधों के बारे में साक्ष्य लेना :
जब किसी ऐसे अपराध की जिसका भारत से बाहर किसी क्षेत्र में किया जाना अभिकथित है, जाँच या विचारण धारा २०८ के उपबंधो के अधीन किया जा रहा है तब, यदि केन्द्रीय सरकार उचित समझे तो यह निदेश दे सकती है कि उस क्षेत्र में या उस क्षेत्र के लिए या तो वास्तविक प्ररुप में या इलैक्ट्रानिक प्ररुप में न्यायिक अधिकारी के समक्ष या उस क्षेत्र में या उस क्षेत्र के लिए भारत के राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि के समक्ष दिए गए अभिसाक्ष्यों की या पेश किए प्रदर्शों की प्रतियों को ऐसी जाँच या विचारण करने वाले न्यायालय द्वारा किसी ऐसे मामलें में साक्ष्य के रुप में लिया जाएगा जिसमें ऐसा न्यायालय ऐसी किन्हीं बातों के बारें में, जिनसे ऐसे अभिसाक्ष्य या प्रदर्श संबंधित है, साक्ष्य लेने के लिए कमीशन जारी कर सकता है ।