भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा २०८ :
भारत से बाहर किया गया अपराध :
जब कोइ अपराध भारत से बाहर –
(a) क) भारत के किसी नागरिक द्वारा चाहे खुले समुद्र पर या अन्यत्र; अथवा
(b) ख) किसी व्यक्ति द्वारा, जो भारत का नागरित नहीं है, भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर,
किया जाता है तब उस अपराध के बारे में उसके विरुद्ध ऐसी कार्यवाही की जा सकती है मानो वह अपराध भारत के अन्दर उस स्थान में किया गया है जहाँ वह पाया गया है :
परन्तु इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं में से किसी बात के होते हुए भी, ऐसे किसी अपराध की भारत में जाँच या उसका विचारण केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं किया जाएगा ।