भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा २०४ :
एक साथ विचारणीय अपराधों के लिए विचारण का स्थान :
जहाँ –
(a) क) किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध ऐसे है कि प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए धारा २४२, धारा २४३ या धारा २४४ के उपबंधो के आधार पर एक ही विचारण में उस पर आरोप लगाया जा सकता है और उसका विचारण किया जा सकता है, अथवा
(b) ख) कई व्यक्तियों द्वारा किया गया अपराध या किए गए अपराध ऐसे है कि उनके लिए उन पर धारा २४६ के उपबंधो के आधार पर एक साथ आरोप लगाया जा सकता है और विचारण किया जा सकता है,
वहाँ अपराध की जाँच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जो उन अपराधों में से किस की जाँच या विचारण करने के लिए सक्षम है ।