भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा २०० :
जहाँ कार्य अन्य अपराध से संबंधित होने के कारण अपराध है, वहाँ विचारण का स्थान :
जब कोई कार्य किसी ऐसे अन्य कार्य से संबंधित होने के कारण अपराध है, जो स्वयं भी अपराध है या अपराध होता यदि कर्ता अपराध करने के लिए समर्थ होता, तब प्रथम वर्णित अपराध की जाँच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर उन दोनों में से कोई भी कार्य किया गया है ।