भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
अध्याय १४ :
जाँचों और विचारणों में दण्ड न्यायालयों की अधिकारिता :
धारा १९७ :
जाँच और विचारण का मामूली स्थान :
प्रत्येक अपराध की जाँच और विचारण मामूली तौर पर ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसकी स्थानिय अधिकारीता के अन्दर वह अपराध किया गया है ।