भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा १८२ :
कोई उत्प्रेरणा (प्रलोभन / लालच) न दिया जाना :
१) कोई पुलिस अधिकारी या प्राधिकार वाला अन्य व्यक्ति भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३ की धारा २२ में यथावर्णित कोइ उत्प्रेरणा, धमकी या वचन न तो देगा और न करेगा तथा न दिलवाएगा और न करवाएगा ।
२) किन्तु कोई पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति इस अध्याय के अधीन किसी अन्वेषण के दौरान किसी व्यक्ति को कोई कथन करने से, जो वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से करना चाहे, किसी चेतावनी द्वारा या अन्यथा निवारित न करेगा :
परंतु इस धारा की कोई बात धारा १८३ की उपधारा (४) के उपबंधों पर प्रभाव न डालेगी ।