भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा १७७ :
रिपोर्ट कैसे दी जाएगी :
१) धारा १७६ के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी जाने वाली प्रत्येक रिपोर्ट यदि राज्य सरकार ऐसा निदेश देती है, तो पुलिस के ऐसे वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से दी जाएगी, जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त नियत करे ।
२) ऐसा वरिष्ठ अधिकारी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को ऐसे अनुदेश दे सकता है जो वह ठिक समझे और उस रिपोर्ट पर उन अनुदेशों को अभिलिखित करने के पश्चात् उसे अविलम्ब मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा ।