भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा १७२ :
व्यक्तियों का पुलिस के युक्तियुक्त निदेशों के अनुरुप बाध्य होना :
१) सभी व्यक्ति इस अध्याय के अधीन उनके किसी कर्तव्यों को पूरा करने में दिए गए पुलिस अधिकारी के युक्तियुक्त निदेशों के अनुरुप बाध्य होंगे ।
२) कोई पुलिस अधिकारी उपधारा (१) के अधीन उसके द्वारा दिए गए निदेशों के अनुरुप किसी व्यक्ति को प्रतिरोध करने, इन्कार करने, अवज्ञा करने या अवहेलना करने के लिए निरुद्ध कर सकेगा या हटा सकेगा और या तो ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाएगा या छोटे मामलों में उसे यथासंभव शीघ्रता से चौबीस घंटे की अवधि के भीतर मुक्त कर सकेगा ।