भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा १७१ :
लोक संपत्ति की हानी का निवारण :
किसी पुलिस अधिकारी की दृष्टिगोचरता में किसी भी जंगम या स्थावर लोक संपत्ति को हानि पहुँचाने का प्रयत्न किए जाने पर वह उसका, या किसी लोक भूमि चिन्ह, बोया या नौपरिवहन के लिए प्रयुक्त अन्य चिन्ह के हटाए जाने या उसे हानि पहुँचाए जाने का, निवारण करने के लिए अपने ही प्राधिकार से अन्त:क्षेप कर सकता है ।