भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा १७० :
संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी :
१) कोई पुलिस अधिकारी जिसे किसी संज्ञेय अपराध करने की परीकल्पना का पता है, ऐसी परीकल्पना करने वाले व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेशों के बिना और वारंट के बिना उस दशा में गिरफ्तार कर सकता है जिसमें ऐसे अधिकारी को प्रतीत होता है कि उस अपराध का किया जाना अन्यथा नहीं रोका जा सकता ।
२) उपधारा (१) के अधीन गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ती को उसकी गिरफ्तारी के समय से चौबीस घण्टे की अवधि से अधिक के लिए अभिरक्षा में उस दशा के सिवाय निरुद्ध नही रखा जाएगा जिसमें उसका और आगे निरुद्ध रखा जाना इस संहिता के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन अपेक्षित या प्राधिकृत है ।