भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा १६ :
कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता :
१) राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन रहते हुए जिला मजिस्ट्रेट, समय-समय पर, उन क्षेत्रों की स्थानीय सीमाएँ, परिनिश्चित कर सकता है जिनके अन्दर कार्यपालक मजिस्ट्रेट उन सब शक्तियों का या उनमें से किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकेगें, जो इस सहिंता के अधीन उनमें निहित की जाएँ ।
२) ऐसे परिनिश्चय द्वारा जैसा उपबन्धित है उनके सिवाय, प्रत्येक ऐसे मजिस्ट्रेट की अधिकारिता और शक्तियों का विस्तार जिले में सर्वत्र होगा ।