भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा १६९ :
संज्ञेय अपराधों के किए जाने की परिकल्पना की इत्तिला :
प्रत्येक पुलिस अधिकारी, जिसे किसी संज्ञेय अपराध को करने की परिकल्पना की इत्तिला प्राप्त होती है, ऐसी इत्तिला की संसूचना उस पुलिस अधिकारी को, जिसके वह अधीनस्थ है, और किसी ऐसे अन्य अधिकारी को देगा जिसका कर्तव्य किसी ऐसे अपराध के किये जाने का निवारण या संज्ञान करना है ।