भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा १६७ :
स्थानीय जाँच :
१) जब कभी धारा १६४ या १६५ या धारा १६६ के प्रयोजनों के लिए स्थानीय जाँच आवश्यक हो तब कोई जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को जाँच करने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है और उसे ऐसे लिखित अनुदेश दे सकता है जो उसके मार्गदर्शन के लिए आवश्यक प्रतीत हों और घोषित कर सकता है कि जाँच का सब आवश्यक व्यय या उसका कोई भा, किसके द्वारा दिया जाएगा ।
२) ऐसे प्रतिनियुक्त व्यक्ति की रिपोर्ट को मामले में साक्ष्य के रुप में पढा जा सकता है ।
३) जब धारा १६४, १६५ या धारा १६६ के अधीन कार्यवाही के किसी पक्षकार द्वारा कोई खर्चे किये गए है तब विनिश्चय करने वाला मजिस्ट्रेट यह निदेश दे सकता है कि ऐसे खर्चे किसके द्वारा दिए जाएंगे, ऐसे पक्षकार द्वारा दिए जाएँगे या कार्यवाही के किसीअन्य पक्षकार द्वारा और ूरे दिए जाएँगे, अथवा भाग या अनुपात में; और ऐसे खर्चो के अन्तर्गत साक्षियों के और प्लीडरों की फीस के बारे में वे व्यय भी हो सकते है जिन्हें न्यायालय उचित समझे ।