Bnss धारा १६२ : मजिस्ट्रेट लोक न्यूसेंस (बाधा /व्याधा / कंटक) की पुनरावृत्ति या उसे चालू रखने का प्रतिशेध कर सकता है :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा १६२ :
मजिस्ट्रेट लोक न्यूसेंस (बाधा /व्याधा / कंटक) की पुनरावृत्ति या उसे चालू रखने का प्रतिशेध कर सकता है :
कोई जिला मजिस्ट्रेट अथवा उपखण्ड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त सशक्त किया गया कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस उपायुक्त किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है कि वह भारतीय न्याय संहिता २०२३ में या किसी अन्य विशेष या स्थानीय विधि में यथा परिभाषित लोक न्यूसेंस की न तो पुनरावृत्ति करे और ने उसे चालू रखे ।

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