भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा १५ :
विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट :
राज्य सरकार विशिष्ट क्षेत्रों के लिए या विशिष्ट कृत्यों का पालन करने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को या कोई भी पुलिस अधिकारी को जो पुलिस अधीक्षक से नीचे का न हो या समकक्ष पद का हो, जो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रुप में ज्ञात होंगे, इतनी अवधि के लिए जितनी वह उचित समझे, नियुक्त कर सकती है और इस संहिता के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को प्रदत्त की जा सकने वाली शक्तियों में से ऐसी शक्तीयाँ जिन्हें वह उचित समझे, इन विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को प्रदत्त कर सकती है ।