भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा १५९ :
मजिस्ट्रेट की लिखित अनुदेश आदि देने की शक्ति :
१) जहाँ मजिस्ट्रेट धारा १५८ के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा स्थानीय अन्वेषण किए जाने के लिए निदेश देता है वहाँ मजिस्ट्रेट :-
(a) क) उस व्यक्ति को ऐसे लिखित अनुदेश दे सकता है जो उसके मार्गदर्शन के लिए आवश्यक प्रतीत हो;
(b) ख) यह घोषित कर सकता है कि स्थानीय अन्वेषण का सब आवश्यक व्यय, या उसका कोई भाग, किसके द्वारा दिया जाएगा ।
२) ऐसे व्यक्ति की रिपोर्ट को मामले में साक्ष्य के रुप में पढा जा सकता है ।
३) जहाँ मजिस्ट्रेट धारा १५८ के अधीन किसी विशेषज्ञ को समन करता है और उसकी परीक्षा करता है वहाँ मजिस्ट्रेट निदेश दे सकता है कि ऐसे समन करने और परिक्षा करने के खर्चे किसके द्वारा दिए जाएंगे ।