भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा १५५ :
धारा १५४ का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति :
यदि ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध धारा १५४ के अधीन कोई आदेश दिया गया है ऐसे कार्य को नहीं करता है या हाजिर होकर कारण दर्शित नहीं करता है, तो वह भारतीय न्याय संहिता २०२३ की धारा २२३ में उस निमित्त विहित शास्ति का दायी होगा और आदेश अंतिम कर दिया जाएगा ।