भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा १४ :
कार्यपालक मजिस्ट्रेट :
१) राज्य सरकार जितने वह उचित समझे प्रत्येक जिले में उतने व्यक्तियों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है और उनमेंं से एक को जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगी ।
२) राज्य सरकार किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अपर जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सेकेगी, और ऐसे मजिस्ट्रेट को इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन जिला मजिस्ट्रेट की वे शक्तियाँ होंगी, जो राज्य सरकार निर्दिष्ट करे ।
३) जब कभी किसी जिला मजिस्ट्रेट के पद की रिक्ती के परिणामस्वरुप कोर्स अधिकारी उस जिले के कार्यपालक प्रशासन के लिए अस्थायी रुप से उत्तरवर्ती होता है तो ऐसा अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा आदेश दिए जाने तक क्रमश: उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस संहिता द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को प्रदत्त या उस पर अधिरोपित हो ।
४) राज्य सरकार आवश्यकता नुसार किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को उपखण्ड का भारसाधक बना सकती है और उसको भारसाधन से मुक्त कर सकती है और इस प्रकार किसी उपखण्ड का भारसाधक बनाया गया मजिस्ट्रेट उपखण्ड मजिस्ट्रेट कहलाएगा ।
५) राज्य सरकार, साधारण विशेष आदेश द्वारा और ऐसे नियंत्रणों और निदेशों के अधीन रहते हुए, जो वह अधिरोपित करना ठीक समझे, उपधारा (४) के अधीन अपनी शक्तियाँ, जिला मजिस्ट्रेट को प्रत्यायोजित कर सकेगी ।
६) इस धारा की कोई बात तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, महानगर क्षेत्र के सम्बन्ध में कार्यपालक मजिस्ट्रेट की सब शक्तियाँ या उनमें से कोई शक्ति पुलिस आयुक्त को प्रदत्त करने से राज्य सरकार को प्रवारित (प्रतिषेध / रोकना) नहीं करेगी ।