भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा १४३ :
बंधपत्र की शेष अवधि के लिए प्रतिभूति :
१) जब वह व्यक्ति, जिसको हाजिरी के लिए धारा १४० की उपधारा (३) के परन्तुक के अधीन या धारा १४२ की उपधारा (१०) के अधीन समन या वारण्ट जारी किया गया है, मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है तब वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय ऐसे व्यक्ति द्वारा निष्पादित बंधपत्र या जमानतपत्र को रद्द कर देगा और उस व्यक्ति को ऐसे बंधपत्र की अवधि के शेष भाग के लिए उसी भांति की, जैसी मूल प्रतिभूति थी, नई प्रतिभूति देने के लिए आदेश देगा ।
२) ऐसा प्रत्येक आदेश धारा १३९ से धारा १४२ तक की धाराओं के (जिसके अन्तर्गत ये दोनों धाराएँ भी है) प्रयोजनों के लिए यथास्थिति, धारा १२५ या धारा १३६ के अधीन दिया गया आदेश समझा जाएगा ।