भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा १३९ :
बंधपत्र की अन्तर्वस्तुएँ :
ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया जाने वाला बंधपत्र या जमानतपत्र उसे, यथास्थिति, परिशांति कायम रखने या सदाचारी रहने के लिए आबद्ध करदेगा और बाद की दशा में कारावास से दण्डनीय कोई अपराध करना या करने का प्रयत्न या दुष्प्रेरण करना चाहे, वह कहीं भी किया जाए, बंधपत्र या जमानतपत्र का भंग है ।