भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा १३८ :
जिस अवधि के लिए प्रतिभूति (जमानत) अपेक्षित की गई है उसका प्रारंभ :
१) यदि कोई व्यक्ति, जिसके बारे में प्रतिभूति की अपेक्षा करने वाला आदेश धारा १२५ या धारा १३६ के अधीन दिया गया है, ऐसा आदेश दिए जाने के समय कारावास के लिए दण्डादिष्ट है या दण्डादेश भुगत रहा है तो वह अवधि, जिसके लिए ऐसी प्रतिभूति की अपेक्षा की गई है, ऐसे दण्डादेश के अवसान (समाप्ती) पर प्रारंभ होगी ।
२) अन्य दशाओं में ऐसी अवधि, ऐसे आदेश की तारीख से प्रारंभ होगी, जब तक कि मजिस्ट्रेट पर्याप्त कारण से कोई बाद की तारीख नियत न करें ।