भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा १३७ :
उस व्यक्ति का उन्मोचन (मुक्ती / छोडना) जिसके विरुद्ध इत्तिला दी गई है :
यदि धारा १३५ के अधीन जाँच पर यह साबित नहीं होता है कि, यथास्थिति, परिशांति कायम रखने के लिए या सदाचार बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि वह व्यक्ती, जिसके बारे में जाँच की गई है, बंधपत्र निष्पादित करे तो मजिस्ट्रेट उस अभिलेख में उस भाव की प्रविष्टि करेगा और यदि ऐसा व्यक्ति केवल उस जाँच के प्रयोजनों के लिए ही अभिरक्षा में है तो उसे छोड देगा अथवा यदि ऐसा व्यक्ती अभिरक्षा में नहीं है तो उसे उन्मोचित कर देगा ।