भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा १३४ :
वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ती (रहित करना / छोडना ) देने की शक्ती :
यदि मजिस्ट्रेट को पर्याप्त कारण दिखाई देता है तो वह ऐसे किसी व्यक्ति को, जिससे इस बात का कारण दर्शित करने की अपेक्षा की गई है कि उसे परिशांति कायम रखने या सदाचार के लिए बन्धपत्र निष्पादित करने के लिए आदेश क्यों न दिए जाए, वैयक्तिक हाजिरी से अभिुमुक्ति दे सकता है और वकील द्वारा हाजिर होने की अनुज्ञा दे सकता है ।