भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा १३० :
आदेश का दिया जाना :
जब कोई मजिस्ट्रेट, जो धारा १२६, धारा १२७, धारा १२८ या धारा १२९ के अधीन कार्य कर रहा है, यह आवश्यक समझता है किसी व्यक्ति से अपेक्षा की जाए कि वह उस धारा के अधीन कारण दर्शित करे तब वह मजिस्ट्रेट प्राप्त इत्तिला का सार (सारांश), उस बंधपत्र की रकम, जो निष्पादित किया जाना है, वह अवधि जिसके लिए वह प्रवर्तन में रहेगा और प्रतिभुओं की पर्याप्तता और उपयुक्तता पर विचार करने के बाद प्रतिभुओं की संख्या का लिखित आदेश देगा ।