भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा ११८ :
इस अध्याय के अधीन अभिगृहीत या समपऱ्हत संपत्ति का प्रबंध (व्यवस्था) :
१) न्यायालय उस क्षेत्र के, जहाँ संपत्ति स्थित है, जिला मजिस्ट्रेट को, या अन्य किसी अधिकारी को, जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्देशित किया जाए, ऐसी संपत्ति के प्रशासक के कृत्यों का पालन करने के लिए नियुक्त कर सकेगा ।
२) उपधारा (१) के अधीन नियुक्त किया गया प्रशासक, उस संपत्ति को, जिसके सम्बन्ध में धारा ११७ की उपधारा (१) के अधीन या धारा १२० के अधीन आदेश किया गया है, ऐसी रीती से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएँ, प्राप्त करेगा और उसका प्रबंध करेगा ।
३) प्रशासक, केन्द्रीय सरकार को समपऱ्हत संपत्ति के व्ययन के लिए ऐसे उपाय भी करेगा, जो केन्द्रीय सरकार निर्दिष्ट करे ।