भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा ११६ :
विधिविरुद्धतया अर्जित संपत्ति की पहचान करना :
१) न्यायालय, धारा ११५ की उपधारा (१) के अधीन या उसकी उपधारा (३) के अधीन अनुरोथ पत्र प्राप्त होने पर पुलिस उप-निरीक्षक से अनिम्न पंक्ति के किसी पुलिस अधिकारी को ऐसी संपत्ति का पता लगाने और पहचान करने के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही करने के लिए निदेश देगा ।
२) उपधारा (१) में निर्दिष्ट कार्यवाही के अन्तर्गत, किसी व्यक्ति, स्थान, संपत्ति, आस्ति, दस्तावेज, किसी बैंक या सार्वजनिक वित्तिय संस्था की लेखाबही या किसी अन्य सुसंगत विषय की बाबत जाँच, अन्वेषण या सर्वेक्षण भी हो सकेगा ।
३) उपधारा (२) में निर्दिष्ट कोई जाँच, अन्वेषण या सर्वेक्षण, उक्त न्यायालय द्वारा इस निमित्त दिए गए निदेशों के अनुसार उपधारा (१) में उल्लिखित अधिकारी द्वारा किया जाएगा ।