भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा १०९ :
पेश की गई दस्तावेज आदि, को परिबद्ध (जब्त )करने की शक्ती :
यदि कोई न्यायालय ठिक समझता है, तो वह किसी दस्तावेज या चीज को, जो इस संहिता के अधीन उसके समक्ष पेश की गई है, परिबद्ध कर सकता है ।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा १०९ :
पेश की गई दस्तावेज आदि, को परिबद्ध (जब्त )करने की शक्ती :
यदि कोई न्यायालय ठिक समझता है, तो वह किसी दस्तावेज या चीज को, जो इस संहिता के अधीन उसके समक्ष पेश की गई है, परिबद्ध कर सकता है ।