भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा १०८ :
मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी ली जाने का निदेश दे सकता है :
कोई मजिस्ट्रेट किसी स्थान की, जिसकी तलाशी के लिए वह तलाशी वारण्ट जारी करने के लिए सक्षम है, अपनी उपस्थिती में तलाशी ली जाने का निदेश दे सकता है ।