भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
(D) ग – प्रकिर्ण :
धारा १०५ :
श्रव्य-दृश्य इलैक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से तलाशी और अभिग्रहण (जब्ती) का अभिलेख करना :
इस अध्याय या धारा १८५ के अधीन किसी संपत्ति, वस्तु या चीज के स्थान की तलाशी करने या कब्जे में लेने की प्रक्रिया जिसके अंतर्गत ऐसे तलाशी और अभिग्रहण के अनुक्रम में सभी अभिगृहीत वस्तुओं की सूची तैयार करना और साक्षियों द्वारा ऐसी सूची पर हस्ताक्षर करना किसी श्रव्य-दृश्य इलैक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से सेल फोन को वरियता देते हुए अभिलिखित किया जाएगा और पुलिस अधिकारी देर किए बिना यथास्थिति जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को ऐसे अभिलेखन को भेजेगा ।