भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा १०१ :
अपऱ्हत स्त्रियों का वापस करने के लिए विवश करने की शक्ति :
किसी स्त्री किसी बालिका के किसी विधिविरुद्ध प्रयोजन के लिए अपऱ्हत किए जाने या विधिविरुद्ध निरुद्ध रखे जाने का शपथ पर परिवाद किए जाने की दशा में जिला मजिस्ट्रेट, उपखण्ड मजिस्ट्रेट यह आदेश कर सकता है कि उस महिला को तुरन्त स्वतंत्र किया जाए या वह बालिका उसके माता-पिता, संरक्षक या अन्य व्यक्ति को, जो उस बालिका का विधिपूर्ण भारसाधक है, तुरन्त वापस कर दी जाए और ऐसे आदेश का अनुपालन ऐसे बल के प्रयोग द्वारा, जैसा आवश्यक हो, करा सकता है ।