भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा ५८ :
गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का चौबीस घण्टे से अधिक निरुद्ध न किया जाना :
कोई पुलिस अधिकारी वारण्ट के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उससे अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखेगा जो उस मामले की सब परिस्थितियों में उचित है तथा ऐसी अवधि, मजिस्ट्रेट के धारा १८७ के अधीन विशेष आदेश के अभाव में गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोडकर, चौबीस घण्टे से अधिक की नहीं होगी, चाहे उसकी अधिकारिता हो या नहीं ।