Bnss धारा ५२६ : विधि-व्यवसाय करने वाले वकिल का कुछ न्यायालयों में मजिस्ट्रेट के तौर प न बैठना :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा ५२६ :
विधि-व्यवसाय करने वाले वकिल का कुछ न्यायालयों में मजिस्ट्रेट के तौर प न बैठना :
कोई वकिल, जो किसी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में विधि-व्यवसाय करता है, उस न्यायालय में या उस न्यायालय की स्थानीय अधिकारीता के अन्दर किसी न्यायालय में मजिस्ट्रेट के तौर पर न बैठेगा ।

Leave a Reply