भारतीय न्याय संहिता २०२३
धारा ८२ :
पति या पत्नी के जीवनकाल में पुन: विवाह करना :
धारा : ८२ (१)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : पति या पत्नी के जीवनकाल में पुन: विवाह करना ।
दण्ड : सात वर्ष के लिए कारावास, और जुर्माना ।
संज्ञेय या असंज्ञेय : असंज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय : जमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : ऐसे विवाह करने वाले व्यक्ति का पति या पत्नी ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है : प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ।
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धारा : ८२ (२)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : वही अपराध पूर्ववर्ती विवाह को उस व्यक्ति से छिपाकर, जिसके साथ पश्चात्वर्ती विवाह किया जाता है ।
दण्ड : दस वर्ष के लिए कारावास, और जुर्माना ।
संज्ञेय या असंज्ञेय : असंज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय : जमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है : प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ।
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१) जो कोई पति या पत्नी के जीवित होते हुए, किसी ऐसी दशा में विवाह करेगा जिसमें ऐसा विवाह इस कारण शून्य है कि वह ऐसी पति या पत्नी के जीवनकाल में होता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा ।
अपवाद :
इस धारा का विस्तार किसी ऐसे व्यक्ती पर नहीं है, जिसका ऐसे पति या पत्नी के साथ विवाह सक्षम अधिकारिता के न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया गया हो, और न किसी ऐसे व्यक्ती पर है, जो पूर्व पति या पत्नी के जीवनकाल में विवाह कर लेता है, यदि ऐसा पति या पत्नी उस पश्चात्वर्ती विवाह के समय ऐसे व्यक्ती से सात वर्ष तक निरंतर अनुपस्थित रहा हो, और उस काल के भीतर ऐसे व्यक्ती ने यह नहीं सुना हो कि वह जीवित है, परन्तु यह तब जबकि ऐसा पश्चात्वर्ती विवाह करने वाला व्यक्ती उस विवाह के होने से पूर्व उस व्यक्ती को, जिसके साथ ऐसा विवाह होता है, तथ्यों की वास्तविक स्थिति की जानकारी, जहां तक कि अश्रका ज्ञान उसको हो, दे दे ।
२) जो कोई उपधारा (१) में परिभाषित अपराध अपने पूर्व विवाह की बात उस व्यक्ती से छिपाकर करेगा, जिससे पश्चात्वर्ती विवाह किया जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा ।