भारतीय न्याय संहिता २०२३
स्त्री के विरुद्ध आपराधिक बल और हमले के विषय में :
धारा ७४ :
स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग :
धारा : ७४
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग ।
दण्ड : एक वर्ष के लिए कारावास, जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना ।
संज्ञेय या असंज्ञेय : संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय : अजमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है : कोई मजिस्ट्रेट ।
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जो कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से या यह संभाव्य जानते हुए कि तद्द्वारा वह उसकी लज्जा भंग करेगा, उस स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो पाँच वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा ।