भारतीय न्याय संहिता २०२३
धारा ७१ :
पुनरावृत्तिकर्ता अपराधियों के लिए दण्ड :
धारा : ७१
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : पुनरावृत्तिकर्ता अपराधी.
दण्ड : आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ती के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, या मृत्युदंड ।
संज्ञेय या असंज्ञेय : संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय : अजमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है : सेशन न्यायालय ।
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जो कोई, धारा ६४ या धारा ६५ या धारा ६६ या धारा ७० के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए पूर्व में दण्डित किया गया है और तत्पश्चात् उक्त धाराओं में से किसी के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए सिद्धदोेष ठहराया जाता है, वह आजीवन कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिससे उस व्यक्ती के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, या मृत्युदंड से दण्डित किया जाएगा ।