भारतीय न्याय संहिता २०२३
धारा ३४८ :
संपत्ति चिन्ह के कूटकरण के लिए कोई उपकरण बनाना या उस पर कब्जा :
धारा : ३४८
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : किसी लोक या प्राइवेट सम्पत्ति चिन्ह के कूटकरण के लिए कोई डाई, पट्टी, या अन्य उपकरण कपटपूर्वक बनाना या अपने कब्जे में रखना ।
दण्ड : तीन वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।
संज्ञेय या असंज्ञेय : असंज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय : जमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है : प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ।
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जो कोई संपत्ति चिन्ह के कूटकरण के प्रयोजन से कोई डाई, पट्टी या अन्य उपकरण बनाएगा, या अपने कब्जे में रखेगा, अथवा यह द्योतक (सूचित) करने के प्रयोजन से कि कोई माल ऐसे व्यक्ती का है, जिसका वह नहीं है, किसी संपत्ति चिन्ह को अपने कब्जे में रखेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।