भारतीय न्याय संहिता २०२३
धारा ३४७ :
संपत्ति चिन्ह का कूटकरण :
धारा : ३४७ (१)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाए गए सम्पत्ति चिन्ह का इस आशय से कूटकरण कि नुकसान या क्षति कारित हो ।
दण्ड : दो वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।
संज्ञेय या असंज्ञेय : असंज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय : जमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : वह व्यक्ति, जिसे ऐसे उपयोग से हानि या क्षति कारित हुई है ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है : कोई मजिस्ट्रेट ।
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धारा : ३४७ (२)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : लोक सेवक द्वारा उपयोग में लाए गए सम्पत्ति चिन्ह का या किसी सम्पत्ति के विनिर्माण, क्वालिटी आदि का द्योतन करने वाले किसी चिन्ह का, जो लोक सेवक द्वारा उपयोग में लाया जाता हो, कूटकरण ।
दण्ड : तीन वर्ष के लिए कारावास, और जुर्माना ।
संज्ञेय या असंज्ञेय : असंज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय : जमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है : प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ।
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१) जो कोई किसी संपत्ति जिन्ह का, जो किसी अन्य व्यक्ती द्वारा उपयोग में लाया जाता है, कूटकरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।
२) जो कोई किसी संपत्ति चिन्ह का, जो लोक सेवक द्वारा उपयोग में लाया जाता हो, या किसी ऐसे चिन्ह का, जो लोक सेवक द्वारा यह द्योतन (सुचित) करने के लिए उपयोग में लाया जाता हो कि कोई संपत्ति किसी विशिष्ट व्यक्ती द्वारा या किसी विशिष्ट समय या स्थान पर विनिर्मित की गई है, या यह कि वह संपत्ति किसी विशिष्ट क्वालिटी (श्रेणी / गुणवत्ता) की है या किसी विशिष्ट कार्यालय में से पारित हो चुकी है, या यह कि वह किसी छूट की हकदार है, कूटकरण करेगा, या किसी ऐसे चिन्ह को उसे कूटकृत जानते हुए असली के रुप में उपयोग में लाएगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा ।