भारतीय न्याय संहिता २०२३
धारा ३२६ :
क्षति, जलप्लावन, अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि :
धारा : ३२६ (क)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : कृषिक प्रयोजनों, आदि के लिए जल प्रदाय में कमी कारित करने द्वारा रिष्टि ।
दण्ड : पांच वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनो ।
संज्ञेय या असंज्ञेय : संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय : जमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : वह व्यक्ति, जिसे हानि या नुकसान हुआ है ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है : प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ।
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धारा : ३२६ (ख)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : लोक सडक, पुल, नाव्य नदी अथवा नाव्य जल सरणी को क्षति पहुंचाने और उसे यात्रा या संपत्ति प्रवहण के लिए अगम्य या कम निरापद बना देने द्वारा रिष्टि ।
दण्ड : पांच वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनो ।
संज्ञेय या असंज्ञेय : संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय : जमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है : प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ।
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धारा : ३२६ (ग)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : लोक जननिकास में नुकसानप्रद जलप्लावन या बाधा कारित करने द्वारा रिष्टि ।
दण्ड : पांच वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनो ।
संज्ञेय या असंज्ञेय : संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय : जमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है : प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ।
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धारा : ३२६ (घ)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : किसी दीपगृह या समुद्री चिन्ह को नष्ट करने या हटाने या कम उपयोगी बनाने अथवा किसी मिथ्या प्रकाश को प्रदर्शित करने द्वारा रिष्टि ।
दण्ड : सात वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनो ।
संज्ञेय या असंज्ञेय : संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय : जमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है : प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ।
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धारा : ३२६ (ङ)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : लोक प्राधिकारी द्वारा लगाए गए भूमि चिन्ह को नष्ट करने या हटाने आदि द्वारा रिष्टि ।
दण्ड : एक वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनो ।
संज्ञेय या असंज्ञेय : असंज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय : जमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है : कोई मजिस्ट्रेट ।
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धारा : ३२६ (च)
अपराध का वर्गीकरण :
अ्रपराध : नुकसान कारित करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि ।
दण्ड : सात वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनो ।
संज्ञेय या असंज्ञेय : संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय : जमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है : प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ।
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धारा : ३२६ (छ)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : गृह, आदि को नष्ट करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि ।
दण्ड : आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कारावास, और जुर्माना ।
संज्ञेय या असंज्ञेय :संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय : अजमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है : सेशन न्यायालय ।
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जो कोई किसी ऐसे कार्य के करने द्वारा रिष्टि करेगा, –
क) जिससे कृषिक प्रयोजनों के लिए, या मानव प्राणियों के या उन जीवजन्तुओं के , जो संपत्ति है, खाने या पीने के, या सफाई के या किसी विनिर्माण को चलाने के जलप्रदाय में कमी कारित होती हो, या कमी कारित होना वह संभाव्य जानता हो वह दोनों में से किसी भांति कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।
ख) जिससे किसी लोक सडक, पुल, नाव्य नदी, या प्राकृतिक या कृत्रिम नाव्य जलसरणी को यात्रा या संपत्ति प्रवहन के लिए अगम्य या कम निरापद बना दिया जाए या बना दिया जाना वह संभाव्य जानता हो, वह दोनो में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से , या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।
ग) जिससे किसी लोक जलनिकास में क्षतिप्रद या नुकसानप्रद जलप्लावन या बाधा कारित हो जाए, या होना वह संभाव्य जानता हो, वह दोनो में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।
घ) जिससे किसी रेल, विमान या जहाज मार्गप्रदर्शन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी संकेत या सिग्नल या नाविकों के मार्गदर्शन के रुप में रखे गए किसी अन्य चीज को नष्ट करने या, हटाने द्वारा अथवा कोई ऐसा कार्य करने द्वारा, जिससे कोई ऐसा संकेत या कोई सिग्नल नौ-चालकों के लिए मार्ग प्रदर्शन के रुप में कम उपयोगी बन जाए, रिष्टि करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।
ङ) लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा लगाए गए किसी भूमि चिन्ह के नष्ट करने या हटाने द्वारा अथवा कोई ऐसा कार्य करने द्वारा, जिससे ऐसा भूमि चिन्ह, भूमि चिन्ह के रुप में कम उपयोगी बन जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।
च) कृषि उपज सहित किसी संपत्ति का नुकसान कारित करने के आशय से, या यह संभाव्य जानते हुए कि वह तद्द्वारा ऐसा नुकसान कारित करेगा, अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा ।
छ) किसी ऐसे निर्माण का, जो मामूली तौर पर उपासना स्थान के रुप में या मानव निवास के रुप में या संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रुप में उपयोग में आता हो, नाश कारित करने के आशय से, या यह संभाव्य जानते हुए कि वह तद्द्वारा उसका नाश कारित करेगा, अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वार रिष्टि करेगा, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सेकगी, और जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा ।