भारतीय न्याय संहिता २०२३
रिष्टी के विषय में :
धारा ३२४ :
रिष्टि :
धारा : ३२४ (२)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : रिष्टि ।
दण्ड : ६ मास के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनो ।
संज्ञेय या असंज्ञेय : असंज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय : जमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : वह व्यक्ति, जिसे हानि या नुकसान हुआ है ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है : कोई मजिस्ट्रेट ।
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धारा : ३२४ (३)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : कोई संपत्ति जिसमें सरकारी या स्थानीय प्राधिकारी की संपत्ति सम्मिलित है की हानि या नुकसान कारित करने द्वारा रिष्टि ।
दण्ड : १ वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनो ।
संज्ञेय या असंज्ञेय : असंज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय : जमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है : कोई मजिस्ट्रेट ।
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धारा : ३२४ (४)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : रिष्टि जिससे बीस हजार रुपए कि किन्तु २ लाख रुपए से कम की हानि या नुकसान होता है ।
दण्ड : २ वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनो ।
संज्ञेय या असंज्ञेय : असंज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय : जमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : वह व्यक्ति, जिसे हानि या नुकसान हुआ है ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है : कोई मजिस्ट्रेट ।
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धारा : ३२४ (५)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : रिष्टि जिससे एक लाख रुपए या इससे अधिक की हानि या नुकसान होता है ।
दण्ड : ५ वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनो ।
संज्ञेय या असंज्ञेय : संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय : जमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है : प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ।
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धारा : ३२४ (६)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : किसी व्यक्ति की मृत्यु या उसे उपहति या उसका सदोष अवरोध कारित करने की या मृत्यु का, या उपहति का, या सदोष अवरोध का भर कारित करने की तैयारी करके रिष्टि ।
दण्ड : ५ वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनो ।
संज्ञेय या असंज्ञेय : संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय : जमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है : प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ।
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१) जो कोई इस आशय से, या यह संभाव्य जानते हुए कि, वह लोक को या किसी व्यक्ती को सदोष हानि या नुकसान कारित करे, किसी संपत्ति का नाश या संपत्ति में या उसकी स्थिति में ऐसी तब्दीली कारित करता है, जिससे उसका मूल्य या उपयोगिता नष्ट या कम हो जाती है या उस पर क्षतिकारक प्रभाव पडता है, वह रिष्टी करता है यह कहा जाता है ।
स्पष्टीकरण १ :
रिष्टी के अपराध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपरादी क्षतिग्रस्त या नष्ट संपत्ति के स्वामी को हानि, या नुकसान कारित करने का आशय रखे। यह पर्याप्त है कि उसका यह आशय है या यह वह संभाव्य जानता हो कि वह किसी संपत्ति को क्षति करके किसी व्यक्ती को, चाहे वह संपत्ति उस व्यक्ती की हो या नहीं, सदोष हानि या नुकसान कारित करे।
स्पष्टीकरण २ :
ऐसी संपत्ति पर प्रभाव डानले वाले कार्य द्वारा, जो उस कार्य को करने वाले व्यक्ती की हो, या संयुक्त रुप से उस व्यक्ती की और अन्य व्यक्तीयों की हो, रिष्टि की जा सकेगी ।
दृष्टांत :
क) (य) की सदोष हानि कारित करने के आशय से (य) की मूल्यवान प्रतिभूति को (क) स्वेच्छया जला देता है । (क) ने रिष्टि की है ।
ख) (य) की सदोष हानि करने के आशय से, उसके बर्फ-घर में (क) पानी छोड देता है, और इस प्रकार बर्फ को गला देता है । (क) ने रिष्टि की है ।
ग) (क) इस आशय से (य) की अंगूठी नदी में स्वेच्छया से फेंक देता है कि (य) को तद्द्वारा सदोष हानि कारित करे । (क) ने रिष्टि की है ।
घ) (क) यह जानते हुए कि उसकी चीज-बस्त उस ऋृण की तुष्टि के लिए जो (य) को उस द्वारा शोध्य है, निष्पादन में ली जाने वाली है, उस चीज-बस्त को इस आशय से नष्ट कर देता है कि ऐसा करके ऋृण की तुष्टि अभिप्राप्त करने में (य) को निवारित कर दे और इस प्रकार (य) को नुकसान कारित करे । (क) ने रिष्टि की है ।
ङ) (क) एक पोत का बीमा कराने के पश्चात् उसे इस आशय से कि बीमा करने वालों को नुकसान कारित करे, उसको स्वेच्छया संत्यक्त करा देता है । (क) ने रिष्टि की है ।
च) (य) को, जिसने बाटमरी पर धन उधार दिया है, नुकसान कारित करने के आशय से (क) उस पोत को संत्यक्त करा देता है । (क) ने रिष्टि की है ।
छ) (य) के साथ एक घोडे में संयुक्त संपत्ति रखते हुए (य) को सदोष हानि कारित करने के आशय से (क) उस घोडे को गोली मार देता है । (क) ने रिष्टि की है ।
ज) (क) इस आशय से और यह सम्भाव्य जानते हुए कि वह (य) कि फसल को नुकसान कारित करे, (य) के खेत में ढोरों का प्रवेश कारित कर देता है (क) ने रिष्टि की है ।
२) जो कोई रिष्टि करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।
३) जो कोई रिष्टि करेगा और तद्द्वारा सरकारी या स्थानीय प्राधिकरण की संपत्ति सहित किसी संपत्ति की हानी या क्षति कारित करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।
४) जो कोइ रिष्टि करेगा और तद्द्वारा बीस हजार रुपये से अधिक किन्तु दो लाख रुपए के अनधिक रकम की रिष्टि की हानि या नुकसान कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनो से, दण्डित किया जाएगा ।
५) जो कोइ रिष्टि करेगा और तद्द्वारा एक लाख रुपये या उससे अधिक रकम की रिष्टि की हानि या नुकसान कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनो से, दण्डित किया जाएगा ।
६) जो कोई किसी व्यक्ती को मृत्यु या उसे उपहति या उसका सदोष अवरोध कारित करने की, अथवा मृत्यु का, या उपहति का, या सदोष अवरोध का भय कारित करने की, तैयारी करके रिष्टि करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि पाँच वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा ।